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Chhattisgarh Crime News/रायगढ़। जिले के महिला थाना में 15 मार्च 2026 को 17 वर्षीय बालिका अपने परिजनों के साथ उपस्थित होकर उध्दव दास महंत (उम्र 21 वर्ष), निवासी टाड़ीपार वार्ड क्रमांक 06, थाना केडार जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, वर्तमान निवास बाजीपाली पटेल के किराए के मकान थाना जूटमिल रायगढ़ के विरुद्ध जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने एवं डरा-धमकाकर ₹10,000 लेने की शिकायत दर्ज कराई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए महिला थाना द्वारा तत्काल अपराध क्रमांक 18/2026 धारा 64, 351(3) बी.एन.एस. तथा 04 पोक्सो एक्ट के तहत मामला कायम कर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

दरअसल, पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि उसकी मुलाकात अपने मामा के गांव में आरोपी से हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर बातचीत शुरू हुई। दिनांक 26 जनवरी को आरोपी उसे स्कूल के पास से मोटरसाइकिल में बैठाकर घुमाने के बहाने अपने किराए के मकान बाजीपाली ले गया, जहां बहला-फुसलाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और किसी को बताने पर धमकी दी। इसके बाद 11 मार्च 2026 को आरोपी पीड़िता के घर के पास पहुंचकर उसे डरा-धमकाकर ₹10,000 की मांग की, जिसे भयवश पीड़िता ने दे दिया। घटना की जानकारी परिजनों को मिलने पर पीड़िता को लेकर महिला थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
फिलहाल, मामले में थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जप्त की गई है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक सरस्वती महापात्रे, विल्फ्रेड मसीह, प्रधान आरक्षक संदीप भगत, राजेश उरांव एवं थाना स्टाफ की अहम भूमिका रही।










