CG Big News : आगामी शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क में वृद्धि..छात्रों पर अतिरिक्त बोझ..आदेश जारी

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Chhattisgarh News/रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क (लोकल फीस) में वृद्धि करने संबंधी आदेश जारी किया है। इस फैसले के बाद अब विद्यार्थियों को पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा। यह निर्देश सरकारी स्कूलों के साथ-साथ स्वामी आत्मानंद स्कूलों और अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर भी लागू होगा।


वहीं जारी आदेश के अनुसार, हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों को अब 410 रुपये की जगह 500 रुपये स्थानीय शुल्क के रूप में जमा करना होगा। यानी छात्रों को 90 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। वहीं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शुल्क 445 रुपये से बढ़ाकर 550 रुपये कर दिया गया है। इस श्रेणी के छात्रों को अब 95 रुपये अधिक देने होंगे।

जारी आदेश कापी



दरअसल, शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस आदेश के बाद नए शिक्षा सत्र में अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक भार बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि विभाग का कहना है कि विद्यालयों की विभिन्न व्यवस्थाओं और संचालन संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शुल्क में संशोधन किया गया है। आदेश के मुताबिक यह नई शुल्क दरें शिक्षा सत्र 2026-27 से प्रभावी रहेंगी।


फिलहाल, प्रदेश में 56 हजार स्कूलों में लगभग 56 लाख विद्यार्थी हैं। इसमें से 44 लाख से ज्यादा विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत हैं। ऐसे में निर्धारित शुक्ल के अनुसार अरबों का फंड सरकारी स्कूलों के पास रहेगा।

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