एक्टर Vivek Oberoi ने डीपफेक कंटेंट के खिलाफ Delhi हाई कोर्ट का रुख किया..पढ़ें पूरी ख़बर

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नई दिल्ली: एक्टर और बिजनेसमैन विवेक ओबेरॉय ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कई कंपनियों द्वारा उनके नाम, इमेज और पर्सनैलिटी के दूसरे पहलुओं के गलत इस्तेमाल, खासकर मॉर्फ्ड और AI-जेनरेटेड कंटेंट के खिलाफ सुरक्षा की मांग की है। जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा, “हम आदेश देंगे।” ओबेरॉय ने अपने मुकदमे में कहा कि कई कंपनियां कथित तौर पर बिना इजाज़त के उनके पर्सनैलिटी अधिकारों का फायदा उठा रही हैं, जिससे उनकी गुडविल और रेप्युटेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उनके मुकदमे में कहा गया है कि कई कंपनियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे इंस्टाग्राम पर उनके नाम और इमेज का इस्तेमाल करके फेक अकाउंट बनाकर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके “डीप फेक” और मॉर्फ्ड कंटेंट बना रही हैं, जिसमें “खराब इमेज” होती हैं।

वहीं, “ये वीडियो अक्सर वादी को गलत सेटिंग में और फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी मशहूर हस्तियों के साथ गलत सीन में दिखाते हैं। ऐसे सीन अक्सर साफ तौर पर खराब इशारे करते हैं जो वादी के पारिवारिक जीवन को भी टारगेट करते हैं। ऐसे खराब वीडियो जनता को यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि वीडियो में जो दिखाया गया है, वह सच है। “ये वीडियो अश्लील और सेक्शुअली एक्सप्लिसिट हैं। जो बात खास तौर पर गंभीर है, वह यह है कि आरोपी वादी की इमेज का फायदा उठा रहे हैं और अपने वीडियो पर व्यूज़ पाने के लिए ऐसे YouTube शॉर्ट्स/वीडियो बना रहे हैं,” इसमें कहा गया है।

दरअसल, मुकदमे में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि अपने एक्टिंग करियर के अलावा, ओबेरॉय भारत और दुबई में बिज़नेस इंटरेस्ट वाले एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। ओबेरॉय ने “फिल्म इंडस्ट्री से परे एक स्वतंत्र कमर्शियल क्रेडिबिलिटी बनाई है और एक बिजनेसमैन के तौर पर अच्छी गुडविल हासिल की है”, और किसी को भी उनकी सहमति के बिना कमर्शियल मकसद के लिए उनके नाम, सिग्नेचर, आवाज़ या इमेज सहित उनकी पर्सनैलिटी के किसी भी पहलू का गलत इस्तेमाल करने या नकल करने का अधिकार नहीं है।

फिलहाल, मुकदमे में यह भी कहा गया है कि कुछ कंपनियां अलग-अलग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उनके नाम और इमेज वाले पोस्टर, टी-शर्ट और पोस्टकार्ड जैसे बिना इजाज़त के मर्चेंडाइज बेच रही हैं। मुकदमे में मांग की गई है कि दोषी कंपनियों को उनके पर्सनैलिटी/पब्लिसिटी अधिकारों का उल्लंघन करने से रोका जाए। कई मशहूर हस्तियां, जैसे एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन, उनके पति अभिषेक बच्चन, सलमान खान, ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर, पत्रकार सुधीर चौधरी और पॉडकास्टर राज शमानी पहले भी अपने पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी अधिकारों की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट जा चुके हैं।

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