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Chhattisgarh Crime News/रायगढ़। जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा मिली है। घटना जून 2024 की है। जब आरोपी चंद्रभूषण बरैठ (22 साल) एक 16 साल की नाबालिग को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया और उससे दुष्कर्म किया। मामला जूटमिल थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को तेलंगाना के सिकंदराबाद से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है।
वहीं, पीड़िता के पिता ने शिकायत करते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग बेटी को अज्ञात व्यक्ति 8 जून 2024 की रात 11 से 1 बजे के बीच बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पिता ने ग्राम बड़े सीपत का रहने वाला चंद्रभुषण उर्फ चुन्नू बरैठ (22 साल) पर संदेह किया था। मामले में पुलिस अपराध कायम कर जांच शुरू करते हुए पीड़िता और संदेही युवक की तालाश शुरू की। जहां पुलिस को उनके बशीराबाद सिकंदराबाद में होने की जानकारी मिली। ऐसे में स्थानीय पुलिस की मदद से पीड़िता को युवक के पास से बरामद किया गया। यहां से पुलिस ने दोनों को 1 जुलाई को जूटमिल थाना लाया और पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया गया।
दरअसल, आज नाबालिग ने बताया कि चुन्नू बरैठ 9 जून को रात में तकरीबन साढ़े 12 बजे बाइक से उसके घर के पास आया। उसके बाद वहां से दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन से दोनों सिकंदराबाद चले गए।जहां चुन्नू ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 व पाॅक्सो की धारा 4- 6 जोड़ते हुए आरोपी चून्नु बरेठ को को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
फिलहाल, मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफटीएससी पाॅक्सो के न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोष सिद्ध पाया और आरोपी चून्नु बरेठ को 20 साल कठोर कारावास व साढ़े 5 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की राशि न पटाने पर आरोपी को 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताने को कहा गया है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।


















