छत्तीसगढ़ में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी व्याख्याता सस्पेंड, पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है मामला..पढ़ें पूरी ख़बर

🇮🇳

Chhattisgarh News/महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी व्याख्याता जीवन प्रसाद देवांगन को निलंबित कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के संचालक ने निलंबन का आदेश जारी किया है।


दरअसल व्याख्याता पर शासकीय हाई स्कूल अछोला में कक्षा 9वीं की छात्रा से छेड़छाड़ और विद्यालय परिसर में शराब सेवन करने की शिकायत की गई थी। प्रारंभिक जांच में शिकायत की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई है।




फिलहाल आरोपी व्याख्याता जीवन प्रसाद देवांगन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 75(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 एवं 10 के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। आरोपी को 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। यह निलंबन कार्रवाई 10 अक्टूबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा।

Please Share With Your Friends Also

‘जन-जन तक संदेश’ ( Jan Jan Tak Sandesh) यह छत्तीसगढ़ का एक तेजी से बढ़ता हुआ हिंदी न्यूज़ पोर्टल है। हमारा उद्देश्य सिर्फ खबरें पहुँचाना नहीं, बल्कि समाज की आवाज़ बनना है।

Leave a Comment