CG Breaking : हाईकोर्ट का फैसला..पूर्व डिप्टी सीएम प्यारे लाल कंवर के बेटे-बहू और पोती की हत्या के मामले में 2 आरोपियों की सजा को रखा बराकरार..3 को किया बरी..पढ़ें पूरी ख़बर

👇

Chhattisgarh News/बिलासपुर। पूर्व उप मुख्यमंत्री प्यारे लाल कंवर के बेटे, बहू और चार साल की पोती की हत्या के मामले में हाई कोर्ट का फैसला आया है. निचली अदालत ने पांचों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसमें से हाई कोर्ट ने दो की सजा को बरकरार रखते हुए तीन आरोपियों को बरी किया है.

दरअसल, दिग्विजय सिंह की सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री प्यारे लाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, बहू सुमित्रा कंवर और चार वर्षीय पोती याशिका कंवर की भैसमा गांव स्थित निवास में 21 अप्रैल, 2021 को निर्मम हत्या कर दी गई थी. जांच में पारिवारिक जमीन के मुआवजे को लेकर प्यारेलाल के बड़े बेटे हरभजन सिंह कंवर, हरभजन की पत्नी धनकुंवर, धनकुंवर के भाई परमेश्वर कंवर और सुरेंद्र कंवर तथा परमेश्वर के दोस्त रामप्रसाद मन्नेवार पर हत्या का आरोप लगा था.

फिलहाल, मामले की सुनवाई करते हुए कोरबा की निचली अदालत ने पांचों आरोपियों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई थी. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद अब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दो की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है, वहीं तीन आरोपियों को बरी किया है.

Please Share With Your Friends Also

‘जन-जन तक संदेश’ ( Jan Jan Tak Sandesh) यह छत्तीसगढ़ का एक तेजी से बढ़ता हुआ हिंदी न्यूज़ पोर्टल है। हमारा उद्देश्य सिर्फ खबरें पहुँचाना नहीं, बल्कि समाज की आवाज़ बनना है।

Leave a Comment